अब जून महीने तक मिलेगी टैक्स पर ऑनलाइन 10% की छूट
लखनऊ: नगर निगम ने गृहकरदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषित छूट योजना को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। नगर आयुक्त को भेजे गए निर्देश में महापौर सुषमा खर्कवाल ने जनहित में यह निर्णय लिया है कि गृहकर भुगतान करने वाले करदाताओं को ऑनलाइन भुगतान पर 10 प्रतिशत और ऑफलाइन भुगतान पर 8 प्रतिशत की छूट मई माह में भी जारी रखी जाएगी।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह छूट योजना प्रारंभ में 31 मई 2025 तक प्रभावी थी। इस अवधि के दौरान करदाताओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी दिखाई, जिससे नगर निगम की गृहकर वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई 2025 में प्राप्त गृहकर राजस्व, पूर्व वित्तीय वर्ष की अपेक्षा कई गुना अधिक रहा है।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान करने वालों को अधिक छूट प्रदान की गई थी। इस पहल को करदाताओं ने सराहा और इसका भरपूर लाभ उठाया। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि हुई, बल्कि लोगों की सहभागिता भी बढ़ी है।
महापौर सुषमा खर्कवाल ने अपने निर्देश में कहा है कि नगर निगम को प्राप्त इस सफलता को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि जून 2025 में भी करदाताओं को वही छूट सुविधा प्रदान की जाए। इससे लोगों को कर भुगतान के लिए प्रेरणा मिलेगी और पारदर्शिता व राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया भी सुदृढ़ होगी।
नगर आयुक्त को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करें और नागरिकों को इसका लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। साथ ही, निगम द्वारा इस योजना की व्यापक सूचना प्रचारित करने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस छूट योजना से लाभान्वित हो सकें।