ITR, Income tax return: समय से आयकर रिटर्न न दाखिल करने वाले लोगों के खिलाफ आयकर विभाग और सख्ती का मन बना रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो इस साल के लिए 31 मार्च 2019 तक जो भी व्यक्ति लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न नहीं दाखिल करता है उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके रिटर्न भरने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने लोगों की तमाम समस्याएं सुनते हुए रिटर्न दाखिल करने की अवधि 1 महीने और बढ़ा दी है। इसके बाद भी अगर कोई रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो अगस्त के 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 5000 रुपए जुर्माने के साथ कोई भी करदाता 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकता है।
31 दिसंबर के बाद रिटर्न न दाखिल करने वालों के पास 31 मार्च तक का एक और विकल्प रहेगा लेकिन जुर्माना 10,000 रुपए कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ये मानकर चल रहा है कि अगर कोई इतने मौकों के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता तो उसकी मंशा ही रिटर्न दाखिल करने की नहीं है और उसे कानून का पालन न करने की श्रेणी में डालते हुए उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। इसके लिए सरकार को कानून में बदलाव करना होगा।