पिछले महीने सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट ‘न्यू पैंसेजर राइट्स चार्टर’ प्रस्ताव जिसमें टिकट के कैंसिल होने की स्थिति में पूरा रिफंड करना होगा, अगर यह लागू हो जाता है तो इसके चलते होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराये में कुछ सौ रुपये प्रति टिकट की बढ़ोत्तरी कर सकती है।
प्राइवेट एयरलाइन के एक एग्जक्यूटिव ने बताया कि यह प्रस्ताव जिनमें बुकिंग के 24 घंटे के अंदर कोई कस्टमर टिकट वापस करता है तो उसे पूरा किराया वापस करना है, यह फैसला प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपसेट करनेवाला है, क्योंकि इसके चलते ही इंडस्ट्री की ओर से कम किराया चार्ज किया जाता है।
अपना नाम ना बताने की शर्त पर एग्जक्यूटिव ने बताया कि अगर यही प्रावधान अंतिम समय में भी रहता है जो ऐसी उम्मीद है कि अगर कुछ महीनों में लागू हो जाएगा ऐसी स्तिति में हवाई किराए को रिफंड से होनेवाले रिवैन्यू नुकसान के चलते बढ़ाना होगा।
सरकार का ऐसा अनुमान है कि करीब 7 फीसदी हवाई टिकट भारत में कैंसिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैंसिल टिकट यात्रा के समय नहीं भरा गया। एक सरकारी अधिकारी सूत्र ने बताया कि एयरलाइंस कंपनियों का रिफंड से नुकसान को रिकवर करने में उसे 200 से 400 रूपये किराया महंगा करना पड़ता है।
180 सीटों वाले एयरक्राफ्ट जो करीब 5,000 रूपये में टिकट बेचता है अगर उसमें 7 फीसदी टिकट फूल रिफंड के साथ कैंसिल किया जाता है उसके बावजूद 63,000 प्रति फ्लाइट का फायदा होगा।
सरकारी अधिकारी ने बताया- “यह एयरलाइंस के वित्त का सवाल नहीं है बल्कि पब्लिक पॉलिसी की बात है। पैसेंजर्स को आकस्मिक स्थिति में अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ता है। हमें यह फैसला करना है कि क्या एक कस्टमर उस कैंसिल हुए टिकट का भार वहन करे या फिर पब्लिक पॉलिसी के चलते इसे सभी पैंसेजर्स को बराबर वहन करना चाहिए।”